संविधान के पांचवें भाग के अंतर्गत अनुo 79 से 122 में संसद के गठन , संंरचना , अवधि , अधिकारियों , कार्य , विशेषाधिकार व शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है ।
संविधान के अनुसार भारत की संसद के तीन अंंग है - राष्ट्रपति , लोकसभा व राज्य सभा ।
1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर राज्य सभा तथा लोकसभा शब्द को अपनाया गया ।
राज्य सभा को (उच्च सदन ) तथा लोकसभा को (निम्न सदन ) कहा जाता है ।
नोट - राज्य सभा को दूसरा चैंबर या बड़ों की सभा भी कहा जाता है ।
तथा लोकसभा को पहला चैंबर या चर्चित सभा भी कहा जाता है ।