अधिनियम की विशेषताएं-
1 - इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई , जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया । अधिनियम ने केन्द्र और राज्यों के बीच तीन सूचियां - संघ सूची (59 विषय) , राज्य सूची (54 विषय) तथा समवर्ती सूची में (36 विषय) के आधार पर शक्तियां का बंटवारा किया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई । परन्तु यह संंघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने के लिए इनकार कर दिया ।